कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता में सम्मिलित
मंत्रिपरिषद ने आवास विहीन या कच्चे जर्जर आवासों में निवास कर रहे कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को लागू करने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या06/2018/216/38-4-18-123 (विविध)/2017 दिनांक 02 फरवरी, 2018 के प्रस्त-2(3) के उपप्रस्त-2(34) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के कारण छतविहीन एवं आश्रयविहीन परिवार, कालाजार से प्रभावित परिवार, वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग के (जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित) परिवार, जे0ई0ए0ई0एस0 से प्रभावित परिवार एवं अन्य ऐसे परिवार जो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित है, परन्तु सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों पर आधारित आवासीय सुविधा हेतु तैयार की गई पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं हैं, को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या -06/2018/216/38-4-18-123 (विविध)/2017 दिनांक 02 फरवरी, 2018 द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लागू की गई है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे आवास विहीन या कच्चे/जर्जर आवासों में निवास करने वाले कुष्ठ रोगियों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आच्छादित किए जाने पर विचार हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। जनपदों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 3791 आवास विहीन कुष्ठ रोगी मिले हैं, जो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता श्रेणी में आते हैं, इनमें से 3684 आवास विहीन कुष्ठ रोगी हैं, जिनके पास आवास निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध है तथा 107 ऐसे आवास विहीन कुष्ठ रोगी हैं, जिनके पास आवास निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है।
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