आरपीएफ ने सामानों की चोरी करने वाले तीन ब्यक्तियो को किया गिरफ्तार 

राजू कुमार


गोण्डा  |  सहायक उप निरीक्षक लाल साहब साथ कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव दोनों रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गोण्डा द्वारा रेलवे स्टेशन गोण्डा पर आने व जाने वाली ट्रेनों पर निगरानी एव प्लेटफार्म गस्त की जा रही थी तथा दौराने गस्त प्लेटफार्म संख्या दो पर स्थित लिफ्ट के पास उपस्थित थे उसी दौरान जीआरपी के उप निरीक्षक मैनेजर सिंह साथ कांस्टेबल कार्तिकेय गौड़ व कांस्टेबल चंद्रशेखर यादव उपस्थित हुए जिनसे आपस में अपराधियों के बारे में वार्ता की जा रही थी तभी मुखबीर द्वारा सूचना दिया गया कि साहब , तीन व्यक्ति इसी प्लेटफार्म के पश्चिमी छोर पर स्थित पीपल पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठे हैं जो संदिग्ध लग रहे हैं तथा ट्रेनों में चोरी करने की योजना बना रहे हैं यदि जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं।


उक्त बातों पर विश्वास कर उपस्थित अधिकारी गण व स्टाफ मौके पर मुखबीर द्वारा बताए हुए स्थान पर पहुंचे तो उक्त तीनों व्यक्तियों द्वारा सभी को वर्दी में अपनी ओर आता हुआ देखकर शक पकाते हुए उठ कर खड़े हो गए एवं भागने का प्रयास किए, कि मौके पर ही हमराहीयान स्टाफ की मदद से पकड़ लिए गए तथा भागने का कारण पूछते हुए उनका नाम पता पूछा गया तो (1) सिराजुल पुत्र हाशिम निवासी मोहबीपुरा थाना कोतवाली नगर जिला बहराइच उम्र लगभग 55 बर्ष (2) राजू पुत्र बलराम खटीक निवासी समोखन थाना नानपारा जिला बहराइच उम्र 30 वर्ष एवं (3) गोलू खान पुत्र लंबू खान निवासी खैरा बगिया थाना कोतवाली नगर जिला गोण्डा उम्र 22 वर्ष बताएं तथा यह भी बताएं कि उनके पास चोरी करने के उपकरण एवं चोरी के मोबाइल है पकड़े जाने के डर से हड़बड़ाकर भागने का प्रयास कर रहे थे ।


उक्त तीनों व्यक्तियों की मौके पर जमा तलाशी ली गई तो सिराजुल के पास से एक गोल्डन कलर का विवो मोबाइल मिला जिसमें काला कवर लगा था , मोबाइल की आईएमइआई नंबर को चेक किया गया तो 86620305920712 एवं 866 203035920704 स्क्रीन पर प्रदर्शित पाया गया तथा जेब से ₹200 बरामद हुए जिसके बारे में पूछताछ करने पर बताया कि साहब यह मोबाइल को करीब 2 माह पहले अवध आसाम एक्सप्रेस जो लखनऊ की तरफ जा रही थी, उसी में एक यात्री से चुराया था जिसके बावत जीआरपी थाना गोंडा से संपर्क कर पूछा गया तो पता चला कि इस संबंध में अपराध संख्या 120/19 धारा 379 आईपीसी पंजीकृत है जिसकी विवेचना की जा रही है। उक्त मामले का खुलासा किया गया।


राजू की जामा तलाशी में एक अदद हेक्सा ब्लेड जिसकी लंबाई 15 अंगुल है तथा एक पेचकस व 100 रु बरामद हुआ एवं राजू की जमा तलाशी के दौरान एक अदद पेशकश तथा 200 रु नगद बरामद हुआ । उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए गिरफ्तार किया गया तथा जीआरपी गोण्डा में अपराध संख्या 128/19 धारा 401/411 आईपीसी दिनांक 02.12.2019 कायम किया गया है, जिसकी विवेचना नागेंद्र सिंह उप निरीक्षक जीआरपी गोण्डा द्वारा की जा रही है ।जीआरपी गोण्डा में दर्ज मामला अपराध संख्या 120/19 धारा 379 आईपीसी के आधार पर अपराधी द्वारा बिना किसी प्राधिकार के रेल परिसर में घटना को अंजाम दिया गया था, के आधार पर इस बल पोस्ट पर मुकदमा अपराध संख्या 2445/19 धारा 147 रेल अधिनियम दिनांक 27.11.19 पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक कृष्णानंद दुबे द्वारा की जा रही थी का उद्भेदन करते हुए मामले को कनेक्ट किया गया है व बिधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।



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