उ0प्र0 लिफ्ट एंड एस्कलेटर मेकिंगअर्स-2024 दोनों सदनों में ध्वनिमत से पास


प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शनिवार को विधानसभा एवं विधान परिषद में उ0प्र0 लिफ्ट एंड एस्कलेटर लैम्बैंड-2024 को प्रस्तुत किया, जिसके बाद दोनों सदनों में ध्वनिमत से चर्चा की गई।

नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने सुपरमार्केट को विधान सभा में प्रस्तुत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी तक टेक एवं एस्केलेटर के उपयोग, सावधानियां, पर्यवेक्षण, नामांकन एवं रेगुलेट करने संबंधी कोई अधिनियम नहीं था। 

कुछ राज्यों के राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, प्रदेश जैसे राज्यों में हिमाचल एस्केलेटर के संबंध में उनके अधिनियम हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। 

पिछले वर्ष एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें पिछले वर्ष के सदस्य जेन सिंह और पंकज सिंह की मृत्यु हो गई थी। उसी समय से इस अधिनियम को प्रदेश में भी लागू करने के लिए आगे कदम बढ़ाया गया और इस अधिनियम को सदनों की समझ के साथ पेश किया जा सका। मंत्री श्री  शर्मा ने इस अधिनियम के अंतर्गत स्वामित्व और पुस्तकालयों की जानकारी देते हुए बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश के सभी निजी और सार्वजनिक दस्तावेजों के प्रकार और परिसरों को शामिल किया गया है। 

निजी उपयोग में लीज में इस अधिनियम की कुछ छूट शामिल है, लेकिन सार्वजनिक उपयोग में लीज और एस्केलेटर की भर्ती, छात्रवृत्ति, दुर्घटना के दौरान संबंधित अधिकारी को सक्रियण सूचना की जानकारी दी गई है, दुर्घटना में व्यक्तिगत लोगों को लीज में लिया गया है। की जिम्मेदारी ली गई है। जैसे प्रोज़न की रिकॉर्डिंग मिली हैं। शेष प्रदेश के सभी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में इस अधिनियम की शर्त अनिवार्य रूप से प्रभावी नहीं होगी। इस अधिनियम की शर्त अनिवार्य रूप से प्रभावी नहीं होगी।

श्री  शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती शहरी प्रकृति एवं नगर निगम के कारण बहुमंजिला भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाये जा रहे हैं। इन फ्रेंडशिप का उपयोग करने के लिए लिफ्टर और एक्सलेटर की भी मांग है। 

बहुउद्देश्यीय, बिजनेस फ्लोरिडा में बनाया जा रहा है और उपयोग भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की प्रार्थना के समय रेलवे स्टेशन और तीर्थ स्थलों पर भी यात्रा और एस्केलेटर का उपयोग शुरू हो गया है। इलेक्शन और एस्केलेटर का प्रयोग आसक्तजनों के साथ बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी लोग करते हैं। इस व्यवस्था के लागू होने से चरमपंथी सावधानियाँ बारम्बार और दुर्घटनाएँ भी कम होती हैं।

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