कलेक्टर सिंगरौली ने अवैध रेत परिवहन करने वाले चार ट्रक को किया राजसात



कलेक्टर सिंगरौली द्वारा की गई राजसात की कार्यवाही से रेत खनिज माफियाओं में हड़कम्प

पारसनाथ प्रजापति 

सिंगरौली। दिनांक 24/08/2021को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली राजीव रंजन मीणा द्वारा रेत खनिज माफियाओं पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये रेत खनिज के अवैध परिवहन में संलिप्त पाये जाने पर जप्त किये गये 04 ट्रकों को राजसात किया गया है 22 अगस्त 2021 को अवैध रुप से रेत/बालू लोड कर फर्जी एवं कूट रचित तरीके से तैयार किये गये दस्तावेजों के माध्यम से रेत खनिज का परिवहन कर उ.प्र. ले जाया जाना पाये जाने पर ट्रक क्रमांक UP65GT/0641, UP65HT/0741, UP50AT/9389, UP50AT/9389 को जप्त करने के उपरान्त, खनिज अधिकारी सिंगरौली ए.के.राय द्वारा प्रकरण कलेक्टर के समक्ष प्रेषित किया गया। खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार वाहन चालकों द्वारा रेत खनिज के परिवहन हेतु प्रस्तुत अभिवहन - पास पर सितोष कुमार रेत भण्डारण कोंगवार, जिला बलरामपुर (छ0ग0) अंकित है, परन्तु सहायक खनिज अधिकारी, जिला बलरामपुर - रामानुजगंज के प्रतिवेदन अनुसार उपरोक्त अभिवहन पास जिला खनिज कार्यालय, बलरामपुर - रामानुजगंज (छ0ग0) द्वारा प्रदीप गुप्ता के नाम ग्राम त्रिशूली की भूमि खसरा क्रमांक 2383 में स्वीकृत गौण खनिज साधारण रेत, अस्थाई भण्डारण अनुज्ञा हेतु जारी किया गया है।


इस प्रकार जप्त किये गये वाहनों द्वारा रेत खनिज का परिवहन फर्जी तथा कूट रचित तरीके से तैयार किये गये दस्तावेजों के आधार पर अनाधिकृत रुप से किया जाना सिद्ध होने पर कलेक्टर सिंगरौली श्री राजीव रंजन मीणा द्वारा म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा WP 20831/2018 में पारित आदेश दिनांक 28/03/2019 के परिपेक्ष्य में वैध अभिवहन पास के बिना फर्जी तथा कूट रचित तरीके से तैयार किये गये दस्तावेजों के आधार पर अवैध रुप से रेत खनिज के परिवहन में संलिप्त जप्तसुदा ट्रक क्रमांक UP65GT/0641, UP65HT/0741, UP50AT/9389, UP5OAT/9389 एवं खनिज रेत को शासन पक्ष में दिनांक 23 अगस्त 2021 को राजसात किया गया है।

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